मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर चीफ ) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। रहीमाबाद थाना क्षेत्र के एक पटाखा कारोबारी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व अश्लील धार्मिक फोटो पोस्ट डालकर सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की है। हालांकि एक धार्मिक संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जा रहा है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक के मुताबिक रहीमाबाद निवासी अनवर बेग पेशे से पटाखा कारोबारी है. अनवर ने बीते दिनों अपने फेसबुक अकाउंट से देवी देवता की अश्लील फोटो साझा किए थे। फोटो पोस्ट होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इस पोस्ट पर तमाम आपत्तिजनक कॉमेंट आने लगे थे। इस बाबत बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख सूरत सिंह ने थाने पर तहरीर देख इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि सूरज सिंह की तहरीर के आधार पर अनवर बेग के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट भी कंगाल जा रहा है साक्षी का संकलन किया जा रहा है इसके बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने पर सजा……………..
आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर अश्लील सामग्री डालना अपराध है। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा गलत अभद्र कमेंट करने पर भी केसे बन सकता है। ऐसी दशा में 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। बीएनएस की धारा 351 में धमकी भरे संदेश या गाली गलौज भेजना अपराध है।


