अविनाश राव, कसया /कुशीनगर। कसया तहसील क्षेत्र में संचालित बिना पंजीकरण वाले पैथालॉजी सेंटरों पर अब प्रशासन का डंडा चलने वाला है। नवागत मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. चंद्रप्रकाश ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी पैथालॉजी सेंटर सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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सीएमओ ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि अवैध पैथालॉजी सेंटरों को चिन्हित कर तीन दिन का समय दिया जाए। इसके बाद भी यदि पंजीयन नहीं कराया गया तो संबंधित केंद्रों को सील कर दिया जाएगा।
कसया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. मार्कण्डेय चतुर्वेदी ने कहा कि कसया क्षेत्र में संचालित सभी पैथालॉजी सेंटर संचालक तीन दिन के भीतर अपने कागजात दुरुस्त कर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि समयावधि बीतने के बाद बिना पंजीकरण संचालित पैथालॉजी पर सख्त कार्रवाई होगी।
स्थलीय जांच के दौरान कई गैर-मान्यता प्राप्त पैथालॉजी संचालकों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को यही सफाई दी कि उन्होंने सीएमओ कार्यालय से ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार केवल ऑनलाइन आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है, पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य है, तभी सेंटर को वैध माना जाएगा।
सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश ने साफ शब्दों में कहा कि,
“मरीजों की जान और स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना पंजीकरण के कोई भी पैथालॉजी सेंटर नहीं चल सकेगा। नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।”
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई पैथालॉजी सेंटर बिना किसी मानक और नियम के चल रहे हैं, जिससे मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस सख्ती से अब ऐसे अवैध सेंटरों पर लगाम लगने की उम्मीद है।
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